हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी से मांगा शपथपत्र
जयपुर,भीलवाड़ा l राजकोम्प में ठेके पर नोकरी में पांच सो करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आज हाईकोर्ट
में सुनवाई हुई ।
याचिकाकर्ता एडवोकेट पूनमचंद भंडारी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जवाब नहीं पेश किया है और वे कहते हैं कि वे प्रकरण में जांच नहीं करेंगे ।
इस पर मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति ने पूछा कि जनहित याचिका में जवाब क्यों नहीं पेश किया तब अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेन्द्र यादव ने कहा कि विभाग उनको दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रहा है इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप शपथपत्र पेश करे कि विभाग जांच अधिकारी को दस्तावेज नहीं उपलब्ध करवा रहा है।
भंडारी ने याचिका में कहा है कि राजकोम्प ने 2015 में प्राईवेट कम्पनियों से कम्प्यूटर एक्सपर्ट्स को ठेके पर रखा और करोड़ों रुपए का भुगतान किया लेकिन उनके पास कर्मचारि नईयों को रखने का कोई रिकॉर्ड नहीं है CAG ने भी जांच की और कहा कि कितने कर्मचारी रखे उनके बायोडाटा भी नहीं है और ना ही उनके वेरिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड विभाग के पास है।
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